हत्यारोपियों की जमानत याचिका मंजूर, कोर्ट ने सशर्त रिहाई का दिया आदेश

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सुलतानपुर/पीपरपुर/अमेठी।

पीपरपुर थानाक्षेत्र के ग्राम खरगपुर निवासिनी संगीता ने अपने पति शिवप्रकश कोरी की बीते 18 फरवरी को हत्या किये जाने का मुकदमा स्थानीय थाने पर संजय यादव, नन्हे यादव, कल्लू सिंह सहित छह लोगों के खिलाफ नामजद दर्ज करवाया था। विवेचना के दौरान बीते 22 मार्च को पीपरपुर पुलिस ने ग्राम भेंवई थाना पीपरपुर निवासी संजय यादव, रणवीर ऊर्फ नन्हे यादव के साथ एक अज्ञात शिवा पाण्डेय सहित तीन लोगों को मामले में आरोपी बनाकर जेल भेज दिया था।मुकदमे के नामजद मुख्य आरोपी संजय यादव व नन्हे यादव उर्फ रणवीर की जमानत याचिका पर सोमवार को न्यायालय श्रीमान एडीजे द्वितीय sc/st की न्यायाधीश संध्या चौधरी के यहाँ सुनवाई हुई वादिनी के निजी अधिवक्ता व आरोपियों के अधिवक्ता जयंत कुमार मिश्रा व विवेक दूबे चन्दन की बहस,तर्कों व दलीलों से संतुष्ट होकर न्यायालय ने आरोपियों की सशर्त जमानत याचिका स्वीकार करते हुए रिहाई का आदेश दिया है।आरोपी संजय यादव व नन्हे यादव के अधिवक्ता विवेक दूबे चन्दन ने बताया की वादिनी ने छह लोगों के खिलाफ नामजद हत्या का केस दर्ज करवाया था विवेचना के दौरान पुलिस ने कल्लू सिंह,रिंकू तिवारी,आनंद तिवारी,आदर्श तिवारी की नामजदगी गलत पाते हुए मुकदमें से नाम निकाल दिया तथा पैसे के लेन-देन का विवाद दिखाकर तीन लोगों को जेल भेज दिया था लेकिन न्यायालय के समक्ष पैसे के लेन देन का कोई भी साक्ष्य अभियोजन पक्ष प्रस्तुत नहीं कर सका। न्यायालय द्वारा बचाव पक्ष को राहत मिलने से अभियोजन कहानी फेल साबित हुई तथा अभियोजन पक्ष को करारा झटका लगा है।

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