अमेठी/सुल्तानपुर/पीपरपुर। पीपरपुर थानाक्षेत्र के ग्राम नगरडीह अयोध्यानगर बाजार निवासी दीप नारायण दूबे (डा. दूबे) की बाग़ गाटा संख्या 405 का मुकदमा न्यायालय श्रीमान सिविल जज कक्ष संख्या 24 के यहाँ विचाराधीन है जिसमे प्रतिवादीगण उपस्थित हो चुके हैं तथा न्यायालय के आदेश पर वाद आयुक्त ने कमीशन की कारवाई पूर्ण करते हुए वादी के पक्ष में रिपोर्ट न्यायालय में प्रेषित करते हुए वादी का बाग़ में कब्ज़ा व पेड़ों को वादी का होना बताया है।घटना दिनांक 28/08/2024 की है प्रतिवादीगण सत्यप्रकाश, पवन कुमार, शेर बहादुर ,वीर बहादुर योगेन्द्र उर्फ़ लालू निवासीगण इस्माइलपुर बड़ा नगरडीह थानाक्षेत्र पीपरपुर तथा लकड़कटा महेन्द्र सुत राधेश्याम निवासी भेंवई थानाक्षेत्र पीपरपुर ने उक्त विवादित बाग़ में दो हरे फलदार महुआ के पेड़ को बिना वन विभाग की अनुमति के चोरी से कटवाकर बेंच लिए थे जिसकी शिकायत वादी मुकदमा ने न्यायालय में अपने अधिवक्ता विवेक दूबे चन्दन के द्वारा की थी। न्यायालय श्रीमान अपर सिविल जज/ न्यायिक मजिस्ट्रेट कक्ष संख्या 27 ने वादी मुकदमा के अधिवक्ता की तर्कों व दलीलों से संतुष्ट होते हुए उपरोक्त चोरों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने व विवेचना करने का आदेश थानाध्यक्ष पीपरपुर को दिया है। इस बावत प्रभारी निरीक्षक पीपरपुर रामराज कुशवहा ने बताया की न्यायालय के आदेशानुसार सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है जल्द ही माल बरामद करते हुए चोरों को जेल भेजने की कारवाई की जाएगी।
